सार्वभौमिक आचार संहिता/संशोधित प्रवर्तन दिशानिर्देश/घोषणा
सार्वभौमिक आचार संहिता के संशोधित प्रवर्तन ड्राफ्ट दिशानिर्देश
नमस्कार,
सार्वभौमिक आचार संहिता प्रवर्तन दिशानिर्देश संशोधन समिति, सार्वभौमिक आचार संहिता (UCoC) के संशोधित प्रवर्तन ड्राफ्ट दिशानिर्देशों (Revised Enforcement Draft Guidelines) के संबंध में आपसे टिप्पणियों का अनुरोध कर रही है। यह समीक्षा अवधि, ८ सितंबर २०२२ से ८ अक्टूबर २०२२ तक खुली रहेगी।
समिति ने, मई से जुलाई तक सामुदायिक चर्चा अवधि के साथ-साथ मार्च २०२२ में संपन्न हुए सामुदायिक वोट के आधार पर, इन ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए सहकार्य किया। संशोधन निम्नलिखित चार क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:
- UCoC प्रशिक्षण के प्रकार, उद्देश्य और उपयुक्तता की पहचान हेतु ;
- भाषा को सरल बनाना जिससे अधिक सुलभ अनुवाद मिलें तथा गैर-विशेषज्ञों (UCoC के सन्दर्भ में) को भी समझने में आसानी हो;
- सकारात्मकता की अवधारणा (concept of affirmation) का पता लगाना, इसके फायदे - नुकसान सहित;
- अभियोक्ता और अभियुक्त की गोपनीयता के संतुलन की समीक्षा करने के लिए
समिति, ८ अक्टूबर २०२२ तक आपसे इन संशोधनों के बारे में टिप्पणियों और सुझावों का अनुरोध करती है। उसके बाद , संशोधन समिति सामुदायिक विचार के आधार पर दिशानिर्देशों को और संशोधित करने की उम्मीद करती है।
प्रत्येक व्यक्ति अनेक स्थानों पर अपनी टिप्पणियाँ साझा कर सकता है। फैसिलिटेटर संशोधन दिशानिर्देश वार्ता पृष्ठ अथवा ई-मेल द्वारा किसी भी भाषा में टिप्पणियों का स्वागत करते हैं । टिप्पणियों को अनुवाद के वार्ता पृष्ठों पर, स्थानीय चर्चाओं में, या गोलमेज चर्चाओं और बातचीत के समय के दौरान भी साझा किया जा सकता है।
फैसिलिटेटर टीम इस समीक्षा अवधि के दौरान बड़ी संख्या में समुदायों तक पहुंचने की उम्मीद करती है। यदि आप अपने समुदाय में कोई वार्तालाप होते हुए नहीं देखते हैं, तो कृपया एक चर्चा आयोजित करें। बातचीत स्थापित करने में सूत्रधार आपकी सहायता कर सकते हैं। चर्चाओं को संक्षेप में मसौदा समिति को हर दो सप्ताह में प्रस्तुत किया जाएगा। सारांश यहाँ प्रकाशित किया जाएगा।